बुरी नीयत से 12 वर्षीय बालिका का पकड़ा हाथ:शादी से इनकार पर दी आत्महत्या की धमकी; कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 6 साल की सजा

By Abhishek Raghuvanshi
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राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ और शादी के लिए दबाव बनाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
घटना 17 जून 2023 की है। बालिका ने रिपोर्ट में बताया था कि उसकी मकान मालकिन का भाई शहनवाज (उम्र 26 वर्ष) उसे शाम करीब 7 बजे बाइक से चाय पिलाने के बहाने चोइथराम मंडी ले गया। वहां कुछ देर चाय पीने के बाद जब दोनों लौट रहे थे, तभी रास्ते में आरोपी ने बाइक रोककर गलत नीयत से उसका हाथ पकड़ा और कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है।
बालिका के इनकार करने पर शहनवाज ने धमकी दी कि अगर वह शादी नहीं करेगी, तो वह आत्महत्या कर लेगा। घबराई बालिका ने विरोध कर खुद को किसी तरह बचाया और घर पहुंचते ही परिजनों को पूरी घटना बताई।
अगले दिन बालिका ने अपने माता-पिता के साथ राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354-A IPC और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।
मामले में पुलिस ने अन्य गवाहों के बयान भी लिए और साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान बालिका ने पूरे घटनाक्रम को कोर्ट के सामने बयान में रखा।
14 जुलाई को कोर्ट ने शहनवाज को दोषी मानते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 5 साल का सश्रम कारावास और छेड़छाड़ के मामले में 1 साल का सश्रम कारावास सुनाया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने पैरवी की।

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