पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत, किए गए विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी…., जिनका उल्लंघन करने पर की जाएगी वैधानिक कार्यवाही।

By Abhishek Raghuvanshi
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  • बगैर अनुमति के रैली, जुलूस, धरने, प्रदर्शन व आयोजन करने व उनमें किसी भी प्रकार के अस्त्र/शस्त्र या विस्फोटक पदार्थ का उपयोग/प्रदर्शन पर रहेगा प्रतिबंध।
  • सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर साम्प्रदायिक/सामाजिक अथवा जातिगत भावनाओं को बिगाड़ने या शांति भंग होने अथवा इससे संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक/झूठी खबरे/पोस्ट को कमेंट/लाइक/शयेर या फारवर्ड करने वाले के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश। • घरेलू नौकर, किरायेदारों, कामगारों, होटल/लॉज में रुकने वालों, ऑनलाइन डिलेवरी वालों के पहचान पत्र रखना व थानों पर सूचना देना आवश्यक।
  • प्रतिबंधित व नशीली दवाओं को बिना Dr. के प्रिस्क्रिप्शन पर विक्रय करने पर प्रतिबंध।
  • साम्प्रदायिक सद्भावना के विपरित की जाने वाली कार्यवाही व सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश।
  • खुले रूप से पेट्रोल / ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध।
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