पंचायत उप निर्वाचन को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

By Abhishek Raghuvanshi
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राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उप निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जनपद पंचायत इन्दौर की ग्राम पंचायत तिल्लौर खुर्द तथा रंगवासा, जनपद पंचायत डॉ. अम्बेडकर नगर महू की ग्राम पंचायत कोदरिया एवं जनपद पंचायत देपालपुर की ग्राम पंचायत बान्याखेडी और पीर पिपल्या में निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इसको देखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवम वर्मा ने उक्त क्षेत्रों के लिए अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के ‍विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में बगैर अनुमति के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, रैली, आमसभा आदि को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही अस्त्र-शस्त्र धारण करने और उसके प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सोशल मीडिया पर तनाव फैलाने वाले पोस्ट करने तथा कमेंट करने आदि को भी प्रतिबंधित ‍किया गया है। साथ ही कहा गया है कि उक्त क्षेत्रों में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का सख्ती से पालन करें। निर्धारित मानक के अनुसार ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें और इसके लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेंवे। साथ ही मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का भी सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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