दीपावली पर्व के दौरान जनसामान्य की सुरक्षा को देखते हुए मांगलिया सड़क स्थित पेट्रोलियम डिपो और उसके आसपास की 500 मीटर की सीमा में आतिशबाजी को पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में एसडीएम श्री घनश्याम धनगर ने नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। यह आदेश 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
