इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने खेतों में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश में अधिकारियों से कहा कि प्राथमिकता से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ऐसा कोई व्यक्ति, निकाय, कृषक जिसके पास 2 एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 2500 रुपए प्रति घटना के मान से आर्थिक दंड भरना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति, निकाय, कृषक जिसके पास 2 से 5 एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 5 हजार रुपए प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा।
ऐसा कोई व्यक्ति, निकाय, कृषक जिसके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 15 हजार रुपए प्रति घटना के मान से आर्थिक दंड भरना होगा।
