इंदौर शहर के व्यस्ततम मार्गों पर चलने वाले भारी वाहन निर्धारित समयावधि में रहेंगे प्रतिबंधित

By Abhishek Raghuvanshi
4 Min Read

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वर्मा द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

इंदौर,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा इंदौर शहर में भार वाहनों के आवागमन को सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था सुगम बनाये रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया। जारी आदेशानुसार जिले में मोटरयान नियम-1994 के नियम-215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-115 के तहत ट्रक/भार वाहक वाहन शहर में प्रतिबन्धित रहेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वर्मा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक लोहा मण्डी/अनाज मण्डी के लिए समस्त भारी वाहन तेजाजी नगर, आईटी पार्क चौराहा, मालवीय पेट्रोल पम्प से तीन इमली चौराहा, मालवीय पेट्रोल पम्प से देवास नाका तक प्रातः 06 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे।
अब इनके लिए वैकल्पिक मार्ग बायपास से आने वाले भारी वाहन नेमावर रोड़, पालदा नाका, ईमली चौराहा, नवलखा और अग्रसेन चौराहा से होते हुये लोहा मण्डी आवागमन कर सकेंगे। इसी प्रकार राऊ गोल चौराहा राजेन्द्र नगर से आने वाले भारी वाहन चौईथराम चौराहा, राजीव गांधी चौराहा, आई.टी. पार्क चौराहा, तीन इमली, नवलखा, अग्रसेन चौराहा होकर लोहा मण्डी आवागमन कर सकेंगे। इसी तरह खण्डवा रोड़ से आने वाले वाहन भी नेमावर रोड़ से पालदा नाका, तीन इमली चौराहा, नवलखा, अग्रसेन चौराहा से होते हुये लोहा मण्डी आवागमन कर सकेंगे।
यदि उज्जैन की ओर से आने वाले भारी वाहन लोहा मण्डी क्षेत्र में आते है तो वे लवकुश चौराहा, एमआर-10, बापट, स्कीम नं0-136, देवास नाका से निपानिया, बाम्बे हॉस्पिटल, रेडिसन, स्टार चौराहा, लाभ गंगा, बेस्ट प्राइज से बायपास होकर नेमावर रोड़, पालदा, तीन इमली, नवलखा, अग्रसेन चौराहा से लोहा मण्डी आवागमन कर सकेंगे।
इसी तरह पोलोग्राउण्ड औद्योगिक केन्द्र प्रवेश करने वाले भारी वाहन रेलवे क्रासिंग ब्रिज निर्माणाधीन होने से प्रातः 06 बजे से 12 बजे तक तथा दोपहर 3 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। इस मार्ग के लिए भार वाहक वाहनों का वैकल्पिक मार्ग लवकुश चौराहा से दीपमाला ढाबा, बाणगंगा ओवर ब्रिज से कुमार खाड़ी, मरीमाता चौराहा से पोलोग्राउंड तक रहेगा।
चंदन नगर चौराहे से पंचकुईया भारी वाहनों का आवागमन प्रातः 06 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 3 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगा।
चंदन नगर से वाहन गंगवाल, भारी राज मोहल्ला, अंतिम चौराहा, पंचकुईया, ट्रांसपोर्ट नगर आ जा सकेंगे।
कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा जारी उक्त आदेश के मुताबिक यह प्रतिबंध केवल भार वाहनों के लिये है, शेष हल्के वाहन जैसे कार/जीप, 407 के समकक्ष श्रेणी के वाहन तथा दुपहिया वाहन यथावत पूर्ववत् चालू रहेंगे। इस तरह शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों द्वारा यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे। वाहनों के सम्पूर्ण कागजात यथा रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, पीयूसी, फिटनेस आदि वैध अवधि के होना आवश्यक है। वाहन चालक का हैवी ड्रायविंग लायसेंस वैध अवधि का होना जरूरी है। यदि कोई वाहन चालक नशा करके वाहन चलाते पाया जाता है, तो तत्काल वाहन जप्त करते हुये उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालक अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क करेंगे, जिससे सुरक्षा व सुविधा बनी रहें और किसी भी प्रकार का आवागमन बाधित न हो।
उक्त आदेश आगामी एक माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।

Exit mobile version