इंदौर में आबकारी विभाग द्वारा 18 शराब दुकानों पर पंजीबद्ध प्रकरणों में से 09 और दुकानों पर 22.95 लाख का जुर्माना अधिरोपित ।

By Abhishek Raghuvanshi
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03 दिन पूर्व 08 दुकानों पर 20.82 लाख का जुर्माना लगाया गया था , अब तक 18 में से 17 दुकानों पर 43.75 लाख का जुर्माना अधिरोपित, 01 प्रकरण शेष।
उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और मदिरा दुकानों पर नियंत्रण के उद्देश्य से जिला आबकारी विभाग ने पिछले दिनों सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया था। विभाग द्वारा की गई गहन जांच में 18 शराब दुकानों पर एमआरपी से अधिक या एमएसपी से कम मूल्य पर मदिरा विक्रय किए जाने के प्रमाण पाए गए थे। संबंधित सभी लाइसेंसियों को नोटिस के उपरांत प्रकरण सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी द्वारा कलेक्टर श्री आशीष सिंह के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किये गए थे। कलेक्टर द्वारा आज 09 और प्रकरणों का निराकरण करते हुए इन दुकानों पर 22.95 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। जिसका इंद्राज सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा ई-आबकारी पोर्टल पर अद्यतन किया गया है, शेष 01 प्रकरण का निराकरण भी शीघ्र किया जाएगा । जिन दुकानों पर जुर्माना अधिरोपित किया गया गया है उनमें कंपोजिट मदिरा दुकान काछी मोहल्ला पर 137267 रूपये, जीपीओ चौराहा स्थित दुकान पर 199698 रूपये, शिवनी स्थित दुकान पर 66596 रूपये, छावनी की दुकान पर 296396 रूपये, परदेशीपुरा क्र 2 स्थित दुकान पर 253727 रूपये, हातोद क्र 01 पर स्थित दुकान पर 179138 रूपये, रेती मण्डी चौराहा स्थित दुकान पर 272981 रूपये, साजन नगर स्थित दुकान पर 263185 रूपये और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित शराब दुकान पर 696983 रूपये शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि 03 दिन पूर्व 08 दुकानों पर 20.82 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया था, इस प्रकार आज दिनाँक तक 18 में से 17 प्रकरणों का निराकरण कर 43.75 लाख का जुर्माना कलेक्टर द्वारा अधिरोपित किया गया है। विभाग द्वारा पुनः स्पष्ट किया गया है कि जिले में प्रत्येक मदिरा दुकानों पर रेट लिस्ट लगी है तथा QR कोड भी चस्पा है जिसे स्कैन करके अलग अलग ब्रांड और लेबल की मदिरा का अधिकतम और न्यूनतम विक्रय मूल्य देखा जा सकता है।

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