इंदौर में शनिवार को हिंदू संगठन बंद करवाएंगे क्लब और पब, पुलिस ने बंद करवाई थी भजन संध्‍या

By Abhishek Raghuvanshi
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पुजारी राहुल ने बताया कि शनिवार रात 9 बजे विजय नगर चौराहे पर बड़ी संख्या पुजारी, साधु, हिंदू संगठन, करणी सेना, भक्त, छात्र शक्ति सहित संत समाज एकजुट होंगे। इसके बाद रात 10.30 बजे आस-पास के सभी पब और क्लब को बंद करवाया जाएगा। यहीं पर पुलिस को ज्ञापन भी दिया जाएगा।
विजय नगर स्थित काली मंदिर में चल रही भजन संध्या बंद कराने का मामला।
महाशिव रात्रि पर मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया था।
रात 10.45 बजे विजय नगर थाने से पुलिसकर्मी आए तो भजन बंद करवा दिए।
इंदौर। पुलिस द्वारा मंदिर में चल रही भजन संध्या बंद करवाने के मामले में हिंदू संगठन सहित संत समाज शनिवार रात विजय नगर में एकत्र होगा और आस-पास के पब और क्लब को बंद करवाएगा। उल्लेखनीय है कि बुधवार रात करीब 10.45 बजे विजय नगर स्थित काली मंदिर में भजन संध्या चल रही थी। इसी बीच पुलिस ने प्रशासन के निर्देश का हवाला देकर भजन बंद करवा दिए थे। नाराज भक्तों ने पास ही संचालित हो रहे पब में घुसकर हनुमान चालिसा का पाठ कर विरोध जताया था।
पुलिस की एकतरफा कार्रवाई पर उठे सवाल
काली मंदिर के पुजारी राहुल यादव ने बताया कि महाशिव रात्रि पर मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया था।
रात करीब 10.45 बजे विजय नगर थाने से पुलिसकर्मी आए तो भजन बंद करवा दिए। पूछने पर प्रशासन के आदेश का हवाला दिया।
जबकि इसी क्षेत्र में देर रात पब और क्लब संचालित होते हैं, बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं करती है।
इसके बाद हिंदू संगठन और आस-पास के मंदिरों के पुजारी और भक्त एकत्र हो गए।
इसके बाद रात करीब 11.20 बजे हम सभी पास के एक पब में पहुंचे, जो कि संचालित हो रहे था। यहां पर हनुमान चालिसा का पाठ किया।
यह है सरकारी नियम
इसी माह कलेक्टर आशीष सिंह ने ध्वनि विस्तारक यंत्र काे लेकर आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया कि रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे आदि बजाने पर सख्ती कार्रवाई होगी। डीजे वाहन पर दो ही स्पीकर लगा पाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पांच अप्रैल तक लागू रहेगा। इसके साथ ही लाडडस्पीकर, डीजे, प्रेशर हार्न सहित अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी से लेनी होगी अनुमति। वाहन में मध्यम आकार के दो लाउडस्पीकर लगाने की मिलेगी अनुमति। प्रेशर हार्न के रखने और बेचने पर प्रतिबंध।

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