12 लाख रुपए की धोखाधड़ी में कमजोर धाराएं लगाई, कोर्ट के आदेश पर आरोपी गिरफ्तार

By Abhishek Raghuvanshi
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स्कूलों में रोबोटिक एजुकेशन देने वाली एक कंपनी के साथ उसी के पार्टनर ने लाखों की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने आरोपी को बचाने के लिए कमजोर धारा में केस दर्ज कर जमानत का लाभ देने की कोशिश की। फरियादी ने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन लगाकर गबन के साक्ष्य रखे तो कोर्ट के निर्देश पर दोबारा जांच करवाई गई। बुधवार को पुलिस ने आरोपी को न केवल गिरफ्तार किया, बल्कि उसके खिलाफ विश्वासघात कर रुपयों के गबन की धाराएं भी बढ़ाई। घटना विजय नगर क्षेत्र की है।
स्कूलों में रोबोट टेक्नोलॉजी को लेकर खुद की कंपनी संचालित करने वाले कारोबारी अमित मालू ने बताया कि आरोपी राहुल शाह कंपनी में मेरे साथ पार्टनर था। उसने केंद्र सरकार से स्टार्टअप योजना के तहत मिलने वाले 12 लाख रुपए के शासकीय फंड को अवैधानिक तरीके से हड़पकर अपने कर्मचारियों धनंजय और मयंक के नाम पर खुले खातों में ट्रांसफर करवा ली थी। 8 माह पूर्व राहुल ने कंपनी के रोबोट व अन्य सामान चोरी किए फिर इस राशि का गबन किया। विजय नगर पुलिस ने साक्ष्यों को नजर अंदाज कर सिर्फ चोरी का केस बनाया। मालू ने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर की तो कोर्ट के निर्देश पर कमिश्नर राकेश गुप्ता ने दोबारा जांच करवाई। फिर राहुल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धाराएं बढ़ाई हैं।
हमें साक्ष्य बाद में मिले
पूर्व में चोरी की ही घटना सामने आई थी, इसलिए चोरी का केस दर्ज किया। बाद में साक्ष्य सामने आए तो गबन व धोखाधड़ी की धाराएं बढ़ाई गईं। इसमें कोर्ट के भी निर्देश हमें मिले थे। जांच में लापरवाही की बात गलत है।

  • अनिल गौतम, एसआई विजय नगर
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