इंदौर की तुकोगंज पुलिस ने हंस ट्रेवल्स प्रायवेट लिमिटेड की तरफ से शिकायत पर तिरूपति में रहने वाले एक ट्रेवल्स व्यापार से जुडें व्यक्ति के खिलाफ जालसाजी के मामले में केस दर्ज किया है बैंक अफसर के मुताबिक बसे एग्रीमेंट कर बेची गई लेकिन बस लेने वाले व्यापारी ने बसों की ना किश्तें भरी ओर ना ही गाड़िया वापस की वही एग्रीमेंट की बातो का उल्लघंन भी किया
तुकोगंज पुलिस के मुताबिक तरूण कुमार गुप्ता आफिस साउथ तुकोगंज एचडीएफसी बैक के पास शिकायत पर सी कार्तिक पुत्र के चिन्नाराज रेजीडेंट निवासी एसटीवी नगर एनवी कॉलोनी तिरूपति शहर चितूर के खिलाफ धोखाधड़ी ओर गबन के मामले में केस दर्ज किया है। तरूण कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि 25 अगस्त 2023 को एक एग्रीमेंट के तह्त दो बसे बिक्री की गई। जिसमें 1 करोड़ 40 लाख की डील तय हुई। इसमें अलग अलग मतो में कुछ रूपये दिए गए। इसके बाद किश्ते ना चुकाने के एवज में 10 हजार रूपये प्रति दिन पर बस के हिसाब से पेनेल्टी तय की गई। जिसमें 66 लाख रूपये की सी कार्तिक दे पाए। जबकि 33 लाख बसो के ब्रिकी डील से बकाया है। इसके पीडीएस चेक बांउस हो चुके है। बची हुई अमांउट ना तो सी कार्तिक की देने की मंशा है ना ही उसकी किश्ते पूरी भर पा रहा है। पुलिस की जांच में सामने आया कि दो बसे इस विश्वास पर बेची गई थी कि समय पर उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन यह पूरा मामला एक सुनियोजित धोखाधड़ी के तह्त किया गया।
