दुष्कर्म के मामले में हनी ट्रैप की बात आई सामने, कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए व्यापारियों को किया बरी

By Abhishek Raghuvanshi
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दुष्कर्म के मामले में हनी ट्रैप की बात आई सामने, कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए व्यापारियों को किया बरी, अब मानहानि का दावा करेंगे व्यापारी

इंदौर न्यायालय के द्वारा आज दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए मामले में दोनों ही आरोपी व्यापारियों को दोष मुक्त कर उन्हे बरी किया है। जिसमें यह सामने आई है कि इस मामले की पीड़िता उसकी मां और दो पुलिसकर्मियों के द्वारा मिली भगत करते हुए षडयंत्र पूर्वक इन व्यापारियों को झूठे प्रकरण में फसाने का प्रयास किया गया था और 10 माह तक चले इस मामले में पीड़िता के द्वारा कोर्ट में यह बयान दिया कि उसके माता-पिता का किसी ऑटो रिक्शा चालक से विवाद हुआ था जिसके बाद पुलिस उसे पड़कर लाई थी और किस तरीके से पुलिस ने इन दोनों ही व्यापारियों को आरोपी बनाया है, इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है और ना ही वह इन दोनों व्यक्तियों को पहचानती है। इस मामले में युवती के बयान के बाद ही न्यायालय के द्वारा अपनी शक्तियों इस्तेमाल करते हुए धारा 232 के तहत दोनों ही आरोपियों को दोष मुक्त कर बरी किया है। वहीं अब इस मामले में बरी हुए दोनों ही आरोपियों के द्वारा अब युवती, उसकी मां और दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक करोड़ के मानहानि का नोटिस देने की तैयारी कर ली है। वहीं इस मामले में फंडामेंटल राइट्स के तहत हाईकोर्ट में भी परिवार दायर किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री से भी दोनों ही पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर आवेदन किया जा रहा है।

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