दीपक शर्मा ही रहेंगे वरिष्ठ जिला पंजीयक– हाई कोर्ट ने महानिदेशक के आदेश को किया निरस्त

By Abhishek Raghuvanshi
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वरिष्ठ जिला पंजीयक के मामले में दायर याचिका में इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया की दीपक शर्मा वरिष्ठ जिला पंजीयन के पद पर पदस्थ रहेंगे। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने महानिदेशक पंजीयक एम सिलवेद्रन का वह आदेश निरस्त कर दिया जिसमें अमरीश नायडू को वरिष्ठ जिला पंजीयक मनाने के आदेश जारी किए गए थे। वहीं नायडू के द्वारा दीपक शर्मा के संबंध में जारी किया गया वह आदेश भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है जिसमें नायडू ने कहा था कि शर्मा इंदौर एक के पंजीयक होंगे और अमरीश नायडू इंदौर -2 के पंजीयक होंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि महानिदेशक और पंजीयक नायडू को इस तरह का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है क्योंकि दीपक शर्मा को राज्य शासन द्वारा पदस्थ किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में राज्य शासन नए सिरे से आदेश पारित करें। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पदस्थापना के मामले में राज्य शासन का आदेश बड़ा होता है।

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