इंदौर में मेवाती मोहल्ला में दो दुकानों से जब्त किए 89 चायनीज मांझे, प्रकरण दर्ज

By Abhishek Raghuvanshi
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जिला प्रशासन द्वारा दो दिन पहले चायनीज मांझे के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिबंध के तीसरे दिन प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा चायनीज मांझा और अन्य घातक मांझे की जांच का आभियान चलाया गया। तहसीलदार लोकेश आहुजा ने बताया कि मेवाती मोहल्ला में तीन दुकानों की जांच की गई।
प्रशासन और पुलिस ने चलाया अभियान
मेवाती मोहल्ला और छावनी में जांच
चार लोगों पर केस दर्ज किया गया है।
इंदौर। आमजन और पक्षियों के साथ होने वाले हादसों को रोकने के लिए जिले में चायनीज मांझे के विक्रय, भंडारण और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध लागू होने के बाद प्रशासन और पुलिस द्वारा मेवाती मोहल्ला और छावनी में जांच अभियान चलाया गया। मेवाती मोहल्ला में जांच के दौरान दो दुकानों से 89 चायनीज मांझे जब्त किए गए। चार आरोपियों पर प्रकरण भी दर्ज किया गया है। प्रशासन के जांच अभियान के दौरान रफीक पतंग हाउस और रिजवान पतंग हाउस पर चायनीज मांझे के बाक्स मिले। इनकों जब्त कर पुलिस को सौंपा गया। एमजी रोड थाने में शोएब पिता सईद मेव, रेहान पिता रसीद मेव, सईद पिता साबिर मेव, अरशद पिता शफीक मेव पर प्रकरण दर्ज किया गया। गौरतलब है कि चायनीज मांझा कांच और धातु से लेपित होता है और यह आमजन, पशु-पक्षियों और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। प्रत्येक वर्ष देरी से आदेश होने और जांच नहीं होने से बाजार में इसका विक्रय होता रहा है। इसवर्ष दिसंबर में ही प्रतिबंध लगाकर जांच शुरू कर दी गई है।

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