~वार्ड ४४ से भाजपा पार्षद निशा देवलिया के विरुद्ध कांग्रेस की हारी हुई प्रत्याशी नंदिनी मिश्रा द्वारा इंदौर ज़िला न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की गई थी
~ ज़िला न्यायालय द्वारा पार्षद निशा देवलिया के चुनाव को शून्य घोषित किया जाकर नंदिनी मिश्रा को पार्षद निर्वाचित किए जाने संबंधी आदेश पारित किए गए थे
~ निशा देवलिया द्वारा उक्त आदेश को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी
~ इंदौर नगर निगम पार्षद निशा देवलिया के चुनाव शून्य के विरुद्ध याचिका पर दो घंटे चली सुनवाई
~ निशा देवलिया की ओर से वरिष्ठ अभिभाषक व पूर्व न्यायाधीश श्री पीयूष माथुर एवं अधिवक्ता हर्ष वर्धन शर्मा द्वारा पक्ष रखा गया था
~ चुनाव याचिका के आदेश में नंदिनी मिश्रा को पार्षद बनाये जाने के निर्देश को उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया माना ग़लत
~ कांग्रेस प्रत्याशी को पार्षद घोषित किए जाने पर हाई कोर्ट की रोक
~ नंदिनी मिश्रा की चुनाव याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध वार्ड ४४ के एक मतदाता युवराज सिंह द्वारा पृथक से अनिल ओझा व पौरुष रांका अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका लगायी गई थी, उक्त याचिका में भी प्रत्यार्थिगणों को नोटिस जारी
~ कल से हाई कोर्ट में सात दिवस की होली की छुट्टियाँ
