- कोर्ट ने हत्यारे पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। पति-पत्नी में अकसर होता रहता था झगड़ा।
इंदौर। आपसी विवाद में रुमाल से गला घोंटकर पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्यारे पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
वारदात 20 मई 2019 की है। हत्यारे का नाम दीपू उर्फ दीपक केवट निवासी ग्राम धरनावद है। उसने पत्नी ज्योति का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके पड़ोस में रहने वाले मांगीलाल ने मामले की शिकायत पुलिस में की थी। उसने पुलिस को बताया था कि दीपू और उसकी पत्नी ज्योति के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे।
झगड़ा कर चली जाती थी पत्नी
ज्योति कई बार पति को बताए बगैर घर से चली जाती थी और कुछ दिन बाद लौट आती थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता था। 20 मई 2019 को सुबह भी दीपू के घर से लड़ाई-झगडे़ की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद दीपू अपने घर से भागता नजर आया। मांगीलाल ने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसने ज्योति की हत्या कर दी है।
पुलिस ने दर्ज किया था हत्या का केस
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या की धारा में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश जितेंद्रसिंह कुशवाह ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए हत्यारे दीपू उर्फ दीपक को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
