भाजपा नेता अक्षय कांति बम को 17 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट से भी राहत नहीं

By Abhishek Raghuvanshi
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इंदौर के भाजपा नेता अक्षय कांति बम को 17 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। शुक्रवार को इंदौर हाईकोर्ट में उनकी और से पेश की गई अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और और 29 मई की तारीख – दरअसल कांग्रेस से इंदौर लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के के बाद अचानक से नाम वापसी लेकर भाजपा में शामिल हुए अक्षय कांति बम को कॉलेज की जमीन मामले में 17 साल पहले दर्ज किए गए मामले में हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। अक्षय बम की और से उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में 17 मई को अग्रिम जमानत याचिका पेश की थी जिस पर सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख दी गई थी जहां फरियादी यूनुस खान गुड्डू की और से जमानत खारिज करने का आवेदन पेश किया गया। जहां माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम की याचिका खारिज कर दी और 29 मई को फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है।

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