इंदौर शहर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम विवाह संबंधी प्रकरण दर्ज होने का मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित तीन तलाक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस से इस मामले में प्रकरण दर्ज कर अपनी कार्रवाई शरू की है
दरअसल आपको बता दे कि भारतीय संविधान में कुछ समय पूर्व तीन तलाक देना एक कानूनन अपराध में दर्ज किया गया है इसी मामले में जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाली जरीन पति नवाब खान निवासी विजय पैलेस ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है जूनी इंदौर थाना अभिनव विश्वकर्मा एडिशनल डीसीपी के बताया कि जरीन की शादी नवाब खान से गत जनवरी में हुई थी। लेकिन शादी के 1 महीने के बाद ही दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न होने लगे पीड़ित ने शिकायत में बताया है कि उसके पति और उसके परिजनों द्वारा दहेज के मामले में प्रताड़ित किया जा रहा था वही एक दिन विवाद में पति ने उसे तीन बार तलाक बोलकर उसके घर भेज दिया
हालांकि जूनी इंदौर पुलिस ने इस मामले में मुस्लिम विवाह संबंधी कानून के तहत और दहेज की धारा 491 के तहत नदीम बेग, नावेद बेग, डाल उर्फ़ आयशा बेग और सुफिया बेग के खिलाफ पप्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की है।
