नेपाली महिला की चाकू मारकर हत्या करने वाली आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। घटना 2022 की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंची थी। करीब 150 सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले थे। काम की तलाश में आरोपी दोस्त से मिलने गया था। फर्स्ट फ्लोर पर दोस्त को ढूंढते हुए पहुंचे आरोपी ने गलती से महिला का दरवाजा खोल दिया था। इस बात को लेकर महिला से विवाद हुआ और विवाद में हत्याकांड को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि 10 अगस्त को न्यायालय नवम अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह कुशवाह ने थाना राऊ के केस में फैसला सुनाया है। आरोपी वीरेंद्र पिता भगवानसिंह लोधी (24), निवासी सागर को धारा 302 में उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अविसारिका जैन ने की।
दरअसल, 4 मार्च 2022 को शाम 5.40 बजे राऊ थाने पर सूचना मिली की कृष्णा के पति गोविंद पिता स्व. खड़कवाल रसाली ने एफआइआर दर्ज करवाई थी कि वह गुरुकुल कॉलोनी लुनियापुरा राऊ में रहता है।
वाटरफॉल रेस्टोरेंट पिगडंबर में खाना बनाने का काम करता है। उसकी शादी कृष्णा रसाली से 4 साल पूर्व हुई थी। उसकी पत्नी गांव मल्हारानी राज्य (नेपाल) में रहती थी।
वह तीन माह पूर्व ही उसकी पत्नी को इंदौर लेकर आया था और गुरुकुल कॉलोनी लुनियापुरा राऊ में अब्दुल साजिद के मकान में किराए से रहने लगा था।
उसकी पत्नी घर पर रहकर घर का काम करती थी। 4 मार्च 2022 को उसकी मां अमृता उन्हें मिलने आई हुई थी।
वह उसकी मां को छोड़ने के लिए 11 बजे के आसपास गया हुआ था। कमरे पर उसकी पत्नी कृष्णा अकेली थी। उसने पत्नी कृष्णा को फोन लगाकर बताया कि वह सीधे होटल आ गया है।
उसके 10 मिनट बाद (फरियादी को) पड़ोसी ने बताया कि जल्दी घर पर आओ, उसकी पत्नी कृष्णा को किसी अज्ञात व्यक्ति ने पेट में चाकू मार दिया है। उसने अपने सेठ व उसके साथ काम करने वालों को घटना बताई और वे तीनों तत्काल उसके घर पहुंचे जहां पर पत्नी फर्श पर पड़ी थी और खून बह रहा था।
उसने बात करने की कोशिश की पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, फिर उसे इलाज के लिए मीनेष अस्पताल गोल चौराहा राऊ लेकर आए जहां उसका इलाज चालू हुआ तब पत्नी से बात करने पर उसने बताया कि जब मैं कपड़े डालकर नीचे कमरे में पहुंची तभी एक अज्ञात व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधे सफेद शर्ट व नीला पेंट पहने आया और जान से मारने की नीयत से पेट में चाकू मार दिया और चाकू मारकर भाग गया।
मैं कुछ समझ पाती चाकू लगने से मैं नीचे गिर गई। इलाज के दौरान कृष्णा की मृत्यु हो गई। अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302 का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
