देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तुगलकी आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिए निर्देश

By Abhishek Raghuvanshi
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दृष्टिहीन विद्यार्थियों को राहत

भारत सरकार के आदेश के पालन में विकलांग परीक्षार्थी को परिक्षा मे 60 मिनट अतिरिक्त समय देने का प्रावधान है परंतु DAVV ने उस आदेश में शर्ते लगा कर उक्त समय की कटौती कर दी जिससे आहत होकर इस्लामिया करिमिया कॉलेज इंदौर की छात्रा राबिया खान ने एक याचिका प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर की शरण ली

माननीय न्यायालय द्वारा डीएवीवी याचिका को स्वीकार करते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तुगलकी फरमान को निरस्त करते हुए निर्देशित किया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में जारी दिशा निर्देश का पालन किया जावे और दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को 60 मिनट अतिरिक्त समय परीक्षा में दिया जावे।

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