जमीन से कब्जा हटाने डेढ़ लाख मांगे थे:40 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ाया था आरआई, सस्पेंड

By Abhishek Raghuvanshi
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लोकायुक्त द्वारा इंदौर के रेवेन्यू इंस्पेक्टर (आरआई) पर की गई कार्रवाई के बाद कलेक्टर ने राजस्व निरीक्षक तहसील देपालपुर नरेश बिवालकर को निलंबित कर दिया है। सिंह ने बताया कि आरआई के खिलाफ लोकायुक्त टीम इंदौर द्वारा कार्रवाई की गई थी। इसी के मद्देनजर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में बिवालकर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी और निलंबन काल में उनका मुख्यालय तहसील सांवेर रहेगा। आरआई बिवालकर को लोकायुक्त ने 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। उजालिया के रहने वाले भगवान कुमावत ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उनके व अन्य के नाम पर 0.437 हेक्टेयर जमीन है। इस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। इसका तहसीलदार कोर्ट देपालपुर में केस चल रहा था। तहसीलदार कोर्ट देपालपुर ने 26 सितंबर 2024 को कब्जा हटाने का आदेश दिया, जिसका पालन रेवेन्यू इंस्पेक्टर नरेश बिवलाकर और पटवारी को कराना था। इसके बदले बिवलाकर ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से पहली किस्त 70 हजार रुपए वह पहले ही ले चुके थे। दूसरी किस्त में 80 हजार रुपए की मांग की जा रही थी।

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