चरित्र शंका में पत्नी की हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

By Abhishek Raghuvanshi
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8 जनवरी 2018 को आरोपित ने की थी पत्नी की हत्या। मल्हारगंज थाना पुलिस ने आरोपित को किया था गिरफ्तार।
इंदौर। चरित्र शंका में गला घोंटकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वारदात 8 जनवरी 2018 को हुई थी। हत्यारे पति का नाम रफीक खान निवासी मल्हारगंज है। कोर्ट ने हत्यारे पर दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सूचनाकर्ता अतीक पिता लईक खान ने पुलिस थाना मल्हारगंज पहुंचकर बताया था कि उसकी बुआ की लड़की की शादी रफीक से हुई थी। रफीक चरित्र शंका में पत्नी के साथ मारपीट करता था। घटना वाले दिन उसके भांजे ने उसे बताया कि रात में मम्मी-पापा का झगडा हुआ था। पापा ने मम्मी का गला दबा दिया जिसके बाद से मम्मी उठ नहीं रही है।

सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर रफीक के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया। मंगलवार को सत्र न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए हत्यारे रफीक खान को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अविसारिका जैन ने की।

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