म०प्र० में भाजपा सरकार चुनाव आचार संहिता के साये में बिना चुनाव आयोग की अनुमति लिए संपतियों की नई गाईडलाइन दिनांक 01 अप्रैल से लागू करने जा रही। दिनांक 31 मार्च को सभी जिलो के जिला कलेक्टर और जिला पंजीयक इस पर हस्ताक्षर करके जारी करेंगे और 1 अप्रैल को यह हर जिले में लागू हो जाएगी,
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि यह प्रक्रिया विधि सम्मत नही है, और एन चुनाव से पूर्व यह पूरी तरह राजनीतिक लाभ लेने की प्रक्रिया है,, दिववेदी ने बताया कि जो गाईडलाइन पूरे प्रदेश में लागू की जा रही वह नियमों को ताक रख बनाई गई है, उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक नहीं हुई, एसडीएम, तहसीलदार, उपपंजीयक आदि से विभागीय अधिकारियों से बैठक करके नहीं बनाई गई क्योंकि जब अवकाश के दिनों में भी उपपंजीयक कार्यालय खुले हुए हैं राजस्व एकत्रित करने के लिए जिला प्रशासन अमला लगा रहा तो मैदानी इलाकों में सर्वेक्षण कैसे किया,
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