✓अपह्रत बालिका की दस्तयाबी पर 3000/- रू की ईनामी उद्घोषणा भी कर्नाटक पुलिस द्वारा की गयी थी ।
✓कर्नाटक राज्य की रहने वाली है नाबालिक बालिका।
✓नाबालिक सोशल मीडिया के माध्यम से बने मित्र के कहने पर आई थी इंदौर शहर।
इंदौर कमिश्नरेट में अपह्रत बालिकाओं के संबंध एवं इसमें संलिप्त अपराधियो के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु कड़ी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया हैं। जिसके तारतम्य में आरोपियों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु क्राइम ब्रांच की टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं । इसी अनुक्रम में क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की जो कही से भाग कर आई है और थाना बाणगंगा क्षेत्र में गुप्त रूप से निवास कर रही है मुखबीर की सूचना पर मूखबीर द्वारा बताये गये स्थान से महिला थाना चित्रदुर्ग कर्नाटक के अपराध धारा 363 भादवि में अपह्रत बालिका उम्र 13 वर्ष को दस्तयाब किया, और पूछताछ करते बताया कि नाबालिक के द्वारा सोशल मीडिया पेज से प्रभाहित होकर कॉमेंट्स सेक्शन के माध्यम से बने मित्र के कहने पर आई थी इंदौर और बाणगंगा क्षेत्र में रहने की थी योजना, क्राइम ब्रांच के द्वाराअग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना चित्रदुर्ग कर्नाटक पुलिस के सुपुर्द किया ।
Cyber Advisory:–
आमजन को सूचित किया जाता है की घर में नाबालिक छोटे भाई–बहन सहित अन्य परिजनों के द्वारा मोबाइल पर सोशल मीडिया अकाउंट में किस तरह के पेजेस को फॉलो किया है व फ्रेंडलिस्ट में कोन व्यक्ति ऐड है जिनसे बातचीत की जा रही है हमेशा जानकारी रखें, एवं अवैधानिक गतिविधियों के पेजेस को अनफॉलो करवाए ताकि बच्चे गलत संगत एवं अपराधिक गतिविधि सहित फेक कंटेंट से दूर रह सके।
