कोर्ट का फैसला:दूसरी पत्नी के कहने पर बेटे की हत्या की, पिता को आजीवन कैद

By Abhishek Raghuvanshi
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दूसरी पत्नी के बहकावे में आकर अपने छह साल के बेटे की निर्मम तरीके से हत्या करने वाले आरोपी पिता को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास सुनाया और अर्थदंड किया। वहीं पति को उकसाने वाली पत्नी (बच्चे की सौतेली मां) को भी कोर्ट ने उम्रकैद और एक लाख रुपए अर्थदंड किया। अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह कुशवाह की कोर्ट के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। हत्यारे पिता ने बेटे को मारने के बाद उसका वीडियो बनाकर पत्नी को भेजा था।
पत्नी या बेटे में किसी एक को चुनने की शर्त रखी थी
तत्कालीन तेजाजी नगर थाना प्रभारी आरडी कान्वा ने इस मामले की विवेचना की थी। 14 मई 2023 की रात आरोपी पिता शशिकांत ने अपनी पहली पत्नी के बेटे प्रतीक की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। घटना से पहले सौतेली मां ममता उर्फ पायल ने पति शशिकांत को फोन किया था। उससे कहा था कि पत्नी या बेटे में से किसी एक को चुन ले। महिला के इसी उकसावे पर आरोपी पिता ने मासूम बेटे का गला दबा दिया था। ममता को भी एक बेटा हुआ था।

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