इन्दौर मिलावट से मुक्ति अभियान में दर्ज 17 प्रकरणों में दोष सिद्ध होने पर 13 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना

By Abhishek Raghuvanshi
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इन्दौर मिलावट से मुक्ति अभियान में दर्ज 17 प्रकरणों में दोष सिद्ध होने पर 13 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे मिलावट से मुक्तिअभियान के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों का निराकरण करते हुए खाद्य सामग्री के 17 संस्थानों पर 13 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत निरंतर कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विगत कुछ माहों में प्रकरण बनाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत न्यायालय न्याय निर्णायक

अधिकारी अपर कलेक्टर इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा प्रकरणों मे सुनवाई उपरांत आरोपी खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोष सिद्ध पाये जाने पर 17 खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध कुल 13 लाख 70 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है अधिरोपित शास्ति की राशि निर्धारित समयावधि 30 दिवस में जमा नहीं करने की दशा में संबंधित के खाद्य अनुज्ञप्ति अथवा खाद्य पंजीयन निलंबन किये जायेंगे एवं अर्थदण्ड की वसूली भू-राजस्व बकाया के रूप मंप की जाएगी

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