- लड़की को चांटा मारने पर समझाने गए उसके पिता पर आरोपित ने चाकू से किया था हमला।
इंदौर। लड़की को चांटा मारने के मामले में बात करने आए उसके पिता की हत्या करने वाले हत्यारे को सत्र न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्यारे के दो साथियों को भी एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला चिह्नित प्रकरणों में शामिल था और इसकी प्रतिमाह समीक्षा भी की जा रही थी।वारदात 21 नवंबर 2020 की रात करीब 12.30 बजे हुई थी। हत्यारे का नाम रामदास शिंदे (पारधी) निवासी इंदौर है। फरियादी हरीश कोचले ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह सिद्धार्थ नगर मल्टी में रहता है। रात करीब साढ़े आठ बजे उसकी बहन को हत्यारे रामदास ने चांटा मार दिया था। इस बात को लेकर रात करीब 12.30 बजे उसके पिता प्रकाश रामदास से मल्टी के बाहर बात कर रहे थे। इस दौरान रामदास ने उसके पिता के साथ गाली-गलौज करते हुए चाकू मार दिया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात के दौरान शिवदास पंवार (पारधी) और उसका बेटा दीपक भी वहीं थे। उन्होंने भी उसके पिता के साथ मारपीट की थी।
दो आरोपितों को एक-एक साल की सजा
प्रकरण में अभियोजन की तरफ से जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पैरवी की। इस प्रकरण को जघन्य प्रकरणों की सूची में शामिल किया गया था। मीडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि बुधवार को सत्र न्यायाधीश सुधीर मिश्रा ने प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए हत्यारे रामदास शिंदे (पारधी) को 10 वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। आरोपित शिवदास पंवार और दीपक को न्यायालय ने एक-एक वर्ष का कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड सुनाया।
