इंदौर के बीजेपी पार्षद पर रेप का केस महिला का आरोप मदद के बहाने रिलेशन बनाता रहा

By Abhishek Raghuvanshi
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इंदौर शहर के वार्ड क्रमांक 82 के भाजपा पार्षद नितिन उर्फ़ शानू शर्मा के खिलाफ एक महिला ने बलात्कार का प्रकरण दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात को अचानक महिला थाने पहुंची थी, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के चलते उसे वहां से लोटा दिया गया। लेकिन पीड़िता ने हार नहीं मानी और अपने साथ हुई ज्यादती के खिलाफ बुधवार सुबह फिर थाने शिकायत करने जा पहुंची। आखिरकार पुलिस ने महिला के आवेदन के आधार पर और जांच के आधार पर पार्षद के खिलाफ धारा 376 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

दरसल मामला महापौर पुष्यमित्र भार्गव के गृह क्षेत्र का है। 2022 में हुए नगर निगम के चुनाव में पहली बार वार्ड क्रमांक 82 से चुनाव लड़ने वाले नितिन शर्मा उर्फ़ शानू के खिलाफ बलात्कार का प्रकरण दर्ज हुआ है। पार्षद शानू का पिछले दो सालों से एक महिला के साथ निजी संबंध थे। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि जब वह आर्थिक रूप से परेशानी थी, तब उसकी मुलाकात पार्षद शानू से हुई थी। इसी दौरान पार्षद ने उसकी आर्थिक रूप से मदद भी की लेकिन, उसके बदले उसने महिला के साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाएं। महिला का यह भी कहना है कि इसी कारण उसके पूर्व प्रेमी से उसके संबंध विच्छेद होगए जो उससे शादी करने वाला था।

जब जब महिला ने पार्षद शानू शर्मा से दूरिया बनाने की कोशिश की तो उसने कई तरह से उसे धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। आखिरकार पीड़ित महिला ने परेशान होकर द्वारकापुरी थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। द्वारकापुरी टीआई आशीष सप्रे ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर पार्षद शानू शर्मा के खिलाफ धारा 376 एवं अन्य मामलों में प्रकरण दर्ज किया गया है।

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