इंदौर 14 अगस्त 2024
न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण 0008/अ-70/2023-24 में पारित आदेश दिनांक 26/05/2023 अनुसार आवेदक विनोद पिता शैतानमल भंडारी का आवेदन अतर्गत धारा 250 स्वीकृत किया गया है तथा ग्राम भंवरासला स्थित भूमि सर्वे नंबर 7/2, 7/3/1, 7/3/2, 6/2/2/2, 6/2/2/1 अतिक्रामक भूमि का रकबा क्रमशः 0.209, 0.217, 0.059, 0.062, 0.055 पर जगन्नाथ पिता गणपत सिंह को, इसी प्रकार 6/2/1 पर 0.347 हेक्टेयर पर सुरेश पिता रतनसिंह, सुशीला पति रामप्रकाश परमार, देवीलाल पिता लच्छुराम पंवार, रायसिंह पिता कालूसिंह, सौरभ पिता प्रकाश तिवारी, शिवशंकर पिता दयाराम साहू जितेन्द्र पिता रामकरण लववंशी, बबली पति कृष्णकुमार शर्मा व अन्य तीन मकान जिनके नाम ज्ञात नहीं हैं का कब्जा पाया गया एवं 7/2 रकबा 0.160 हेक्टेयर भूमि पर सुरेश पिता रतनलाल एवं अन्य कब्जेधारियों को बेदखल किया जाकर भूमि का कब्जा आवेदक को सौपे जाने के आदेश दिये गये थे एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायालय इंदौर के आदेश दिनांक 31.05.2024 के परिपालन में उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतू निर्देशित किया गया था।
जिसके परिपालन में आज 14 अगस्त 2024 को अवैध कब्जा हटाये जाने के दौरान प्रदीप मिश्रा, जयकुमार, जयदीप मिश्रा सुरेश पटेल आदि के द्वारा मौके पर शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए गोली चलाई गई जिसके कारण उक्त शासकीय कार्यवाही बाधित हुई। थाना बाणगंगा जिला इंदौर में एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने कहा है कि आरोपियों पर कड़ी क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध क़ब्ज़े की अन्य शिकायतें भी मिली हैं, इन पर कार्रवाई की जाएगी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
