अग्रिम संपत्ति कर में 6.25% और जल कर में 6% की छूट, 31 जुलाई तक ले सकेंगे छूट का लाभ

By Abhishek Raghuvanshi
1 Min Read

शहर के निगम के सभी जोन ऑफिस और मुख्यालय में 30 जून को सुबह 9 से रात 8 बजे तक सम्पत्ति कर में 6.25% और जल कर में 6% की अग्रिम छूट का लाभ शुरू किया था। दोपहर को पोर्टल धीरे चलने और फिर टेक्निकल खराबी आने से तारीख आगे बढ़ा दी गई है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि अब लोग 31 जुलाई तक छूट का लाभ ले सकते हैं।

मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की अग्रिम सम्पत्ति कर और जल कर राशि का भुगतान करने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए यह सुविधा दी गई है। करदाता सम्पत्ति कर, जल कर और कचरा संग्रहण शुल्क की राशि का भुगतान संबंधित जोन ऑफिस या निगम मुख्यालय में जमा करा सकते हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अग्रिम छूट का लाभ लें और शहर के विकास में सहयोग करें।

Exit mobile version