आज यानी 1 जुलाई से देश में भारत सरकार द्वारा अंग्रेजों के जमाने के कानून में संशोधन कर नए भारत के नवीन विधान को लागू किया जा रहा है। पुराने कानून में बदलाव कर भारतीय दंड संहिता के स्थान पर “भारतीय न्याय संहिता”, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता” करते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी एक नया रूप दिया गया है। जो आज से देशभर में लागू किया जा रहा है। इस संशोधन के संबंध में शुजालपुर मण्डी थाना परिसर में अनुविभागीय अधिकारी पिंटू सिंह बघेल के मार्गदर्शन में नए कानून लागू किए जाने के सम्बन्ध में नवीन विधान को विस्तृत्व रूप से समझाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें अनुविभाग की सभी पंचायतों, ग्राम पंचायतों के मुखिया सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और पत्रकारगण शामिल हुए।
