दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में AAP लीडर मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है. मनीष सिसोदिया ने जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है. कोर्ट ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे नोटिस जारी करने की जरूरत है. मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि मुझे मेरी पत्नी से मिलने के लिए एक दिन की कस्टडी पैरोल दी गई थी. जमानत अर्जी खारिज होने पर उसे बंद कर दिया गया. इसे तब तक जारी रखा जाए जब तक यह जमानत याचिका लंबित है.
मामले में जांच एजेंसी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय वक्त मांगा. ईडी के वकील ने कहा कि हमें निर्देश प्राप्त करने के लिए वक्त दीजिए. इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने निर्देश नहीं पढ़े हैं, इसमें क्या है?
ईडी के वकील ने हमें तथ्यों सहित सभी जानकारियों पता लगाने के लिए वक्त चाहिए. मुझे निर्देश लेने की अनुमति दें. इसके बाद कोर्ट ने अपनी सहमति दी और कहा कि अब इस मामले पर दोपहर 12 बजे चर्चा होगी
