होली पर हुड़दंग मचाने वालो पर रहेगी नजर, मार्गो, चौराहो पर ब्रीथ एनालाइजर मशीन, बॉडी वार्म कैमरे से होगी सख्त चैकिंग। अगर शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए तो वाहन होंगे जप्त

By Abhishek Raghuvanshi
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●डीसीपी, यातायात ने अधिकारियों/क्यूआरटी टीमो को क्षेत्र में भ्रमण कर बेहतर बाजार, यातायात व्यवस्था करने के दिये निर्देश●

 पुलिस उपायुक्त, यातायात प्रबंधन, महानगर इंदौर श्री अरविंद तिवारी ने यातायात प्रबंधन पुलिस के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि होली त्यौहार पर बेहतर बाजार व्यवस्था करें, माइक एनाउंसमेंट सिस्टम द्वारा सुव्यवस्थित पार्किंग व नियमो का पालन करवाये, शराब पीकर वाहन चलाने वाले गैर जिम्मेदार वाहन चालकों पर ब्रीथ एनालाइजर मशीन के साथ चेकिंग पॉइंट लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के वाहन जप्त कर उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। शराब पीकर वाहन चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय है, इसमें संबंधित वाहन ना केवल जप्त होता है, बल्कि माननीय न्यायालय में चालन प्रस्तुत किया जाता है जहाँ कम से कम जुर्माना 10,000 रुपये देय होता है। आप किसी भी वाहन चालक को ऐसी अप्रिय स्थिति का सामना ना करना पड़े।
 अतः होली, रंगपंचमी का त्योहार अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ अच्छे से मनाएं, लेकिन शराब पीकर वाहन ना चलाएं। क्योंकि शराब पीकर वाहन चलाने से सर्वाधिक मौतें होती हैं और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य यह होता है कि जब शराब पीकर वाहन चलाने वाला दूसरे सड़क उपयोगकर्ता, आम जनमानस के जीवन को संकट में डालता है या मृत्यु का कारण बनता है। इसके लिए सभी से निवेदन है कि कृपया जिम्मेदार बनें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, स्वंय सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। 

कृपया जिम्मेदार नागरिक बनें, यातायात नियमो का पालन कर, सावधानी से वाहन चलायें, स्वयं सुरक्षित रहे व दुसरो को सुरक्षित रखें।

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