◆ दुष्कर्म व पाॅक्सों एक्ट के अपराध में जमानत पर छूटने पर आरोपी ने पुनः किया था हत्या के प्रयास व मारपीट का अपराध।
◆ पुलिस थाना विजय नगर ने किया था आरोपी की जमानत निरस्ती का प्रतिवेदन प्रस्तुत।
◆ आरोपी है आदतन अपराधी जिसके विरूद्ध विभिन्न गंभीर धाराओं के एक दर्जन से अधिक अपराध है पहले से पंजीबद्ध।
इंदौर – पुलिस थाना विजय नगर के अपराध क्रमांक 611/2023 धारा 363,366,376 भादवि 3/4 पाॅक्सो एक्ट में आरोपी वैभव उर्फ रजत सिंह बुंदेला उम्र 26 साल निवासी चित्रा नगर इंदौर को पुलिस थाना विजय नगर द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई आदि के आधार पर आरोपी वैभव उर्फ रजत सिंह को दिनांक 21.08.2023 के आदेश द्वारा जमानत का लाभ दिया गया था और जमानत में एक शर्त यह भी थी कि अभियुक्त कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं करेगा।
परंतु आरोपी द्वारा जमानत की शर्तो का उल्लंघन कर दिनांक 19.09.23 को थाना विजय नगर के क्षेत्र अंतर्गत ही ध्रुव जादौन नामक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना गई थी, जिस पर से उसके विरुद्ध थाना विजय नगर के अपराध कमांक 932/2023 पर भा.द.सं. की धारा 307, 323, 294, 506, 34 क अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
आरोपी वैभव उर्फ रजत बुंदेला आदतन आपराधिक प्रवृत्ति का बदमाश है, जिसके विरूद्ध मारपीट, अवैध शराब, अवैध हथियार रखने, अपहरण व दुष्कर्म तथा हत्या के प्रयास आदि जैसे विभिन्न गंभीर धाराओं के एक दर्जन से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसके द्वारा जमानत अवधि में पुनः अपराध करने तथा आरोपी की अपराधिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, पुलिस थाना विजय नगर द्वारा नगरीय ज़ोन-2 के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी की जमानत निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिस पर विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा वैभव उर्फ रजत सिंह बुंदेला की उक्त दुष्कर्म व पाॅक्सों एक्ट में दी गयी जमानत निरस्त की गयी है और आरोपी का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। जिसके पालन में पुलिस थाना विजन नगर द्वारा आरोपी वैभव उर्फ रजत बुंदेला की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही की जा रही है।
