आयुष्मान योजना में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत अब कुछ परिवारों को अपात्र भी घोषित किया गया है। जोड़े गए नए प्रावधान के अनुसार,
👉🏻 ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य पिछले 3 सालों में से किसी भी साल में आयकर दाता हो।
👉🏻 ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य किसी अन्य शासकीय योजना से निःशुल्क मेडिकल लाभ ले सकता हो।
👉🏻 ऐसा परिवार जिसका कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी होने के साथ-साथ राज्य शासन अथवा केंद्र शासन की किसी अन्य योजना अंतर्गत निःशुल्क मेडिकल सुविधा लेने के पात्र हैं, ये सभी आयुष्मान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार और संविदाकर्मियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है।
आयुष्मान योजना से संबंद्ध अस्पतालों की नई लिस्ट यहां देखें 👇🏻
https://ayushmanbharat.mp.gov.in/uploads/guidelines/Order_2007-2008.pdf
