प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 फरवरी को इंदौर विमानतल पर आकर झाबुआ जाएंगे। इससे देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की तीन किमी परिधि को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। पुलिस आयुक्त इंदौर नगरीय ने इंदौर एयरपोर्ट के तीन किमी क्षेत्र में धारा 144 लागू की है। इस दौरान ड्रोन, पैराग्लाइडर, हाट बैलून, अन्य फ्लाइंग आब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 10 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन पाए जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार भा.द.वि. की धारा 188, अन्य सुसंगत धाराओं एवं अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कमर्शियल फ्लाइट्स इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेगी।