Supreme Court: पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, दुष्कर्मी को मृत्युदंड से दी राहत

By Abhishek Raghuvanshi
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी मुन्ना पांडे ने एक जून 2015 को अपने घर टीवी देखने आई 11 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने गला घोंटकर पीड़िता की जान ले ली थी।
मामले में भागलपुर की एक ट्रायल कोर्ट ने 2017 में मुन्ना को हत्या और दुष्कर्म का दोषी माना और उसे मृत्युदंड दे दिया। मुन्ना ने इसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसे 2018 में खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को यथावत रखते हुए मौत की सजा बरकरार रखी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुन्ना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दाखिल की।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनाया यह फैसला
मुन्ना की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई उलट-पुलट हो गई। हमने पटना उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया है। नए सिरे से मामले की सुनवाई और नए फैसले के लिए इसे वापस उच्च न्यायालय भेज रहे हैं। बेंच ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहा गया है कि मामला एक ऐसी पीठ को सौंपे, जो शीघ्रता से फैसला करे। यह ध्यान में रखें कि आरोपी नौ वर्षों से जेल में है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि बहस के लिए आरोपी को वकील की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

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