इंदौर में वर्तमान में चल रही 173 दुकानों को अभी के मूल्य से 10 प्रतिशत राशि अधिक देने पर ठेका रिन्यू किया जाएगा।
नए वित्तीय वर्ष के लिए शासन ने नई आबकारी नीति लागू कर दी है। इसमें वर्तमान में चल रही 173 दुकानों को अभी के मूल्य से 10 प्रतिशत राशि अधिक देने पर ठेका रिन्यू कर दिया जाएगा। इसके अनुसार इंदौर जिले की सभी दुकानें करीब 1400 करोड़ में नीलाम हो जाएंगी। हालांकि, आहते बंद करने से कुछ स्थानों पर इन दुकानों के नीलाम होने या ठेकेदार द्वारा इन्हें फिर से चालू करने में संशय है।
आबकारी अधिकारियों के अनुसार, पिछले साल ये दुकानें 1276 करोड़ रुपये में नीलाम हुई थी। इस साल 10 प्रतिशत राशि अधिक होने से सभी दुकानें करीब 1400 करोड़ के राजस्व में नीलाम हो जाएंगी। गौरतलब है कि अगले वित्तीय वर्ष 2023- 24 के लिए घोषित आबकारी नीति के अनुसार इंदौर जिले में वर्तमान में संचालित 64 मदिरा दुकानों के समूहों का निष्पादन प्रथमतः वर्तमान लाइसेंसियों से वर्ष 2022-23 के प्रचलित मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि कर आवेदन आमंत्रित कर किया जाएगा।
नवीनीकरण और लॉटरी आवेदन
जिन समूहों पर नवीनीकरण आवेदन प्राप्त नहीं होंगे, उन पर अन्य आवेदकों से लॉटरी आवेदन आमंत्रित कर उनका निष्पादन किया जाएगा। नवीनीकरण आवेदन 27 फरवरी से 3 मार्च तक प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद लॉटरी आवेदन 6 मार्च से 9 मार्च तक प्राप्त किए जाएंगे। नवीनीकरण आवेदन और लाटरी आवेदन के माध्यम से निष्पादन 10 मार्च 2023 को किया जाएगा।
नए नियम में शिफ्ट होंगी दुकानें
अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को तय हो जाएगा कि वर्तमान में दुकान चला रहे ठेकेदार या समूह अपनी दुकान का लाइसेंस नवीनीकरण करवा रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं होता है, तो अन्य आवेदक अपना आवेदन दे सकेंगे। इसके अलावा 18 दुकानें नए नियम में धर्म स्थल, अस्पताल और स्कूलों के पास होने से दूर शिफ्ट भी हो जाएंगी। इसका भी ध्यान रखा जाएगा।
