कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने शासकीय/अर्द्धशासकीय सहित सभी औद्योगिक, व्यवसायिक एवं निजी संस्थानों के कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दियेआदेश के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही
इंदौर 16 नवम्बर, 2023 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 कार्यक्रमानुसार 17 नवम्बर, 2023 को मतदान होगा। निर्वाचन की प्रक्रिया में अपना मत देना हर मतदाता का अधिकार है इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिये राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) के तहत राज्य शासन द्वारा अवकाश घोषित किया गया है। संपूर्ण मध्यप्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 के सिलसिले में 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को मतदान के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा। उक्त संबंध में श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा भी परिपत्र जारी कर अवकाश संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा आदेश जारी कर इन्दौर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के लिये सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय, औद्योगिक, व्यवसायिक एवं निजी संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे उनके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के लिये उक्त दिनांक का सवैतनिक अवकाश देवें। जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कराएं। यदि किसी संस्थान द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही प्रस्तावित करें।