नाबालिग से दुष्कर्म कर मतांतरण का दबाव बनाने वाले को 20 वर्ष की सजा

By Abhishek Raghuvanshi
4 Min Read

इंदौर की स्पेशल कोर्ट ने पहली बार लव जेहाद और धर्म परिवर्तन की धमकी देकर रेप कर निकाह करने वाले मुस्लिम आरोपी को 20 साल की सजा के साथ ही अर्थदंड की सजा से दंडित किया है वहीं पूरे ही मामले में तकरीबन विभिन्न तरह के गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस तरह से आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया है।

इंदौर की जिला कोर्ट में लगने वाली स्पेशल कोर्ट ने आज एक लव जेहाद के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया है पूरा ही मामला 09- 09- 2020 का है ,09- 09- 2020 को मोहम्मद शबीर के खिलाफ हातोद थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग ने तकरीबन घटना के साल भर बाद दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया था वही प्रकरण दर्ज करवाते समय नाबालिक ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी कि घर के सदस्य किसी काम से घर के बाहर गए हुए थे इसी दौरान क्षेत्र में रहने वाला शबीर घर पर आया और पानी पीने के लिए मांगा इस दौरान पीड़िता ने पानी देने से इनकार कर दिया लेकिन इसी दौरान जोर-जबर्दस्ती कर उसने पानी मांगा इस दौरान नाबालिक पानी लेने के लिए जब अपने घर के अंदर गई तो पीछे से शबीर भी घर के अंदर घुस गया और डरा धमका कर उसने नाबालिक के साथ में रेप की घटना को अंजाम दिया, इस दौरान शबीर ने एक वीडियो भी नाबालिक युवती का बना लिया और आए दिन वह वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर नाबालिक के साथ रेप की घटना को अंजाम देता था लेकिन इसी दौरान युवक ने इस बात की भी धमकी दी कि यदि वह धर्म परिवर्तन कर उसे निकाह नहीं करेगी तो वह इस वीडियो को वायरल कर देगा इस बात से नाबालिग काफी डर गई और उसने पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी इसके बाद परिजनों के साथ आकर 09- 09- 2020 को उसने पूरे मामले की शिकायत थाने पर की और हातोद पुलिस ने इस मामले में धर्मांतरण सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया, कोर्ट में पुलिस और पीड़िता ने विभिन्न तरह के बयान दिए उसी के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर सजा के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है साथ ही इस दौरान पीड़िता को प्रतिकार के रूप में 50 हजार रुपए देने के आदेश भी कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दिए हैं फिलहाल यह पहला मामला है जब कोर्ट ने लव जेहाद के मामले में कोर्ट ने इस तरह से सख्त सजा से किसी आरोपी को दंडित किया है वही पूरे ही मामले में सहायक लोक अभियोजन की ओर से कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के तर्क रखे गए उन्हीं तर्कों को देखते हुए स्पेशल कोर्ट की जज सुरेखा मिश्रा ने आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया है।

Exit mobile version