नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया था बदमाश, लसूड़िया पुलिस ने पिता की शिकायत के बाद आरोपित को किया था गिरफ्तार।
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायालय इंदौर ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। घटना 25 मई 2018 की है। नाबालिग के पिता ने लसूड़िया पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 24 मई को वह ड्यूटी पर गया था। शाम को घर लौटा तो पत्नी ने बताया कि बेटी को कोई बदमाश बहला-फुसलाकर ले गया है। उन्होंने बालिका को तलाशा, लेकिन नहीं मिली तो रिपोर्ट दर्ज कराई।
बालिका के पिता की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपित श्रीकृष्ण उर्फ राहुल, निवासी मानवता नगर इंदौर को गिरफ्तार किया। बालिका ने बताया कि श्रीकृष्ण उसे बहला-फुसलाकर साथ ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर व सहयोगी अमिता जायसवाल ने की।
