इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट में पेश हुए भूमाफिया ,आदेश के बाद भी नीलेश अजमेरा नहीं आया

By Abhishek Raghuvanshi
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इंदौर हाईकोर्ट बेंच में कालिंदी , सेटेलाइट और फीनिक्स कॉलोनियों में भूमाफिया चंपू अजमेरा , नीलेश अजमेरा , हैप्पी धवन , निकुल कपासी , महावीर जैन और चिराग शाह के साथ ही योगिता अजमेरा और अन्य को लेकर सोमवार ( एक मई ) को एक घंटे तक सुनवाई हुई । इसमें चंपू हैप्पी , कपासी और जैन तो पेश हुए , लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नीलेश नहीं आया । वहीं चिराग की ओर से मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया । फिलहाल हाईकोर्ट ने यही कहा है कि वह इस मामले में आदेश जारी कर रहे हैं । इसमें पेश नहीं होने वाले नीलेश को लेकर वारंट जारी होने की बात भी सुनवाई के दौरान कही गई है । ताकि उसे पेश किया जा सके । अभी हाईकोर्ट से सुनवाई के बाद औपचारिक आदेश जारी होना बाकी है पहले पेश होने पर ही हुई बहस हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान पहले हाईकोर्ट ने एक – एक कर सभी भूमाफियाओं को नाम लेकर बुलाया और फिर उनसे पूछा की । आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर आपको जमानत दी है और यदि यह सैटलमेंट नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या होगा ? इस पर सभी चुपचाप सुनते रहे और फिर अधिवक्ताओं ने कहा कि हमारे अधिकांश सैटलमेंट हो चुके हैं । सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि कालिंदी में महावीर जैन , निकुल कपासी , प्रवीण चौहान यह नौकर लोग थे । मुख्य आरोपी तो चंपू , हैप्पी , चिराग , नीलेश यह है । इस पर चंपू के अधिवक्ता ने कहा कि कालिंदी में चंपू का लेना – देना नहीं है । हाईकोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर दोहराया जो सैटलमेंट नहीं करेंगे , उनकी जमानत रद्द होगी । शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि हम पहले ही आवेदन लगा चुके हैं कि जमानत निरस्त हो , यह कुछ नहीं कर रहे हैं ।

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