इंदौर पुलिस आयुक्त प्रणाली में बाउण्ड ओवर के उलंघन पर जेल भेजने की लगातार कार्यवाही जारी….।

By Abhishek Raghuvanshi
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▪️ बंधपत्र का उल्लंघन करने व लोक परिशांति भंग होना पाया जाने पर सहायक पुलिस आयुक्त परदेशीपुरा के आदेश पर आरोपी को पहुँचाया सलाखों के पीछे।

▪️ आरोपी को बाउंड ओवर की शेष अवधि आगामी 10 माह तक रहना होगा कारागार में ।

इंदौर – शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शहर में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आदतन अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर रूप से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बदमाशों एवं लोक परशांति भंग करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा बाउंड ओवर का उल्लंघन करने पर, सहायक पुलिस आयुक्त परदेशीपुरा के आदेश पर आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू को बाउंड ओवर की शेष अवधि के लिए जेल में निरुद्ध कराया गया है

क्षेत्र में आदतन अपराधियों एवं बदमाशों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के तहत थाना प्रभारी परदेशीपुरा द्वारा थाना परदेशीपुरा क्षेत्रांतर्गत नंदानगर निवासी जीतू उर्फ जितेंद्र सिंह पंवार से लोक परिशांति व्यवस्था की अपेक्षा करते हुए धारा 107,116(3) के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए एक प्रकरण में दि. 29/09/23 को सहायक पुलिस आयुक्त परदेशीपुरा श्री भूपेंद्र सिंह ने अपने अंतिम आदेश धारा 117 जा.फौ.के तहत उक्त युवक को आगामी 1 वर्ष (अर्थात दिनांक 29/09/24 तक के लिए) बाउंड ओवर किया था किंतु अनावेदक परिशांति भंग ना करने का अपना वचन पूरा न कर सका और इसने दिनांक 07/10/23 को पुन: घटना कारित की।
मामले में फरियादी मनोज पंवार निवासी नंदानगर की रिपोर्ट पर अप. क्र.549/23 धारा 323,294,506 आईपीसी थाना परदेशीपुरा पर पंजीबद्ध किया गया था।इस प्रकार बाउंड ओवर की अवधि में पुन: अपराध घटित करने पर थाना प्रभारी परदेशीपुरा पंकज द्विवेदी ने जितेंद्र उर्फ जीतू पंवार के विरुद्ध धारा 122(1)(ख) जा.फौ.के तहत इस्तगासा तैयार कर, मान. विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट परदेशीपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां माननीय विचारण न्यायालय ने प्रकरण में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सुनवाई करते हुए,अंततः पाया कि, वचनबद्ध अनावेदक ने बाउंड ओवर की अवधि में पुन: अपराध घटित किया है। प्रकरण में सुनवाई पूर्ण करते हुए आज दिनांक 08/12/23 को एसीपी श्री भूपेंद्र सिंह ने साधारण किंतु पुनरावृत्ति अपराध के चलते परिशांति के लिए भरे गए बंध पत्र के उल्लंघन को देखते हुए अनावेदक जितेंद्र और जीतू पवार को आगामी 1 वर्ष (अर्थात बाउंड ओवर अवधि दिनांक 29/09/24 तक) जिला जेल में निरूध रहने के आदेश दिए।
ज्ञातव्य हो कि,अब अनावेदक को बाउंड ओवर की शेष अवधि तक कारागार में ही रहना होगा।
इस प्रकार लोक शांति व्यवस्था कायम रखने में असफल रहने वाले साधारण सजा एवं अकस्मात घटित अपराधों के आरोपियों पर भी पुलिस कमिश्नरी का शिकंजा कसता जा रहा हैं , और उन्हें लगातार जेल भेजा जा रहा है।

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