
इंदौर में एक फर्म को खरीदने के बाद धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तुकोगंज पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने तीन आरोपियों संजय ठाकुर पिता अंतरसिंह ठाकुर निवासी भंवरासला, निरंजन पिता रामस्वरूप जाधव निवासी भंवरासला और अनूप पिता अतुल गुप्ता निवासी मावला खेड़ी बंधाना के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता नीरज पिता श्रीचंद पंजवानी ने पुलिस को बताया कि मैंने अपने पार्टनर राजकुमार कुकरेजा के साथ मिलकर तीनों आरोपियों की कंपनी कुसुम रियल इस्टेट खरीदी थी। इसका पूरा भुगतान भी कर दिया गया था। कानूनी रूप से तीनों ने फर्म से रिटायरमेंट डीड साइन की और अखबारों में जाहिर सूचना भी प्रकाशित की। लेकिन इसके बाद भी तीनों आरोपियों ने फर्म पर 110 करोड़ रुपए बकाया बताकर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके लिए झूठे दस्तावेज करने का आरोप भी पंजवानी ने लगाया है। तीनों आरोपी कनक ग्रीन्स सहित अन्य नामों से प्लॉट बेचते हैं। बताया जा रहा है कि तीनों का नाम हवाला माफिया नरेश जैन के साथ भी जुड़ा था।
