हुकुमचंद मिल मामले में 12 दिसंबर को प्रमुख सचिव मंडलोई हाई कोर्ट में तलब उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस भी जारी

By Abhishek Raghuvanshi
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इंदौर. – हुकुमचंद मिल मजदूरों सहित अन्य लेनादारो के बकाया भुगतान मामले में आगामी 12 दिसंबर को हाउसिंग बोर्ड के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को हाई कोर्ट में तलब किया गया है साथ ही उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया है.

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बेंच ने बुधवार को हुई सुनवाई के बाद उक्त निर्देश दिए.
गोरतलब है कि गत 20 अक्तूबर को आदेश जारी कर हाई कोर्ट ने दो सप्ताह में मजदूरों सहित अन्य का बकाया भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे लेकिन बाद में 9 नवंबर को हुई सुनवाई में सरकार (हाउसिंग बोर्ड) की ओर से एक आवेदन देकर आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग की अनुमति और बोर्ड बैठक का हवाला देते हुए कोर्ट से भुगतान के लिए 45 दिन का समय मांगा था. इससे इंकार करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को 28 नवंबर तक का समय देते हुए निर्देशित किया कि यदि इस अवधि तक भुगतान को लेकर वह चुनाव आयोग की अनुमति से लेकर बोर्ड बैठक और अन्य औपचारिक प्रक्रिया पूरा करने में असफल रहता है तो कोर्ट अपना 20 अक्टूबर को जारी आदेश वापस ले लेगी और सरकार/बोर्ड को कोई और अवसर नही देते हुए मिल की जमीन कांपनीस एक्ट के मुताबिक मिल की संपत्ति नीलाम की जाएगी.
आज की सुनवाई में यह बात सामने आई कि 9 नवंबर के उक्त आदेश बाद हाउसिंग बोर्ड ने 13 दिन बाद 23 नवंबर को चुनाव आयोग को पत्र लिखा. कोर्ट ने इस पर नाराजी जताते हुए प्रमुख सचिव को तलब कर अवमानना नोटिस जारी किया. साथ ही चुनाव आयोग से भीभुगतान की अनुमति के बारे में निर्देश प्राप्त करने के निर्देश आयोग के एडवोकेट को दिए.
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