इंदौर में पिछले दिनों पुलिस प्रशासन द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी इसका प्रमुख कारण साइबर ठगी से किस तरह से बचा जाए वही वर्क फ्रॉम होम और अन्य तरीकों से लोगों को किस तरह से झांसे मे लिया जाता है उनसे बचने के लिए इस एडवाइजरी को जारी किया गया और यहां पर इससे संबंधित शिकायत का निराकरण किया जाना है इसी एडवाइजरी मे क्राइम ब्रांच थाना इंदौर में 68 लाख रूपये कि धोखाधड़ी की एक शिकायत का मामला सामने आया है जिसमें भोपाल के एक आरोपी ने इंदौर के कई लोगों को शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने के नाम पर ठगा है।
इंदौर क्राइम ब्रांच एडीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार शहर के एक फरियादी अर्जुन पिता शारदा प्रसाद हार्डिया निवासी गोमा की फेल ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके साथ शेयर मार्केट मे मुनाफे के नाम पर भोपाल के शेयर एजेंट आशिष पिता राकेश साहू निवासी छोला रोड हुजूर नें 15 लाख रुपयों से ज्यादा की धोखाधड़ी की है डीपी दंडोतिया के अनुसार ऐसे ही कहीं और भी अन्य फरियादी है जिनके साथ उक्त आरोपी ने लगभग 68 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 409 और 420 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है।
