वर्ष 2024 में आयोजित होंगी चार राष्ट्रीय लोक अदालतें, पहली 11 फरवरी को

By Abhishek Raghuvanshi
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इंदौर में प्रत्येक राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 40 हजार से ज्यादा प्रकरण का समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है।
इंदौर। वर्ष 2023 की तरह वर्ष 2024 में भी चार राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। पहली 11 फरवरी और वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत नौ दिसंबर को होगी। इंदौर में प्रत्येक राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 40 हजार से ज्यादा प्रकरण का समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2024 में 11 फरवरी के अलावा, 21 मई, नौ सितंबर और नौ दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जानी हैं। सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से कहा गया है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालतों की तैयारियां आयोजन से एक माह पहले ही शुरू कर दें। राष्ट्रीय लोक अदालतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई सुविधाएं भी दी जाती हैं।

उपभोक्ताओं को देते हैं विशेष छूट
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किसी प्रकरण का निराकरण होने की स्थिति में न्याय शुल्क लौटाने का प्रविधान भी है। इससे पक्षकारों का न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी मिल जाती है। बिजली कंपनी, नगर निगम, टेलीफोन कंपनियां इत्यादि भी लोक अदालतों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट का प्रविधान करते हैं। नगर निगम तो बकाया करो में अधिभार पर शत प्रतिशत तक छूट भी देता है।

पहले एक ही लोक अदालत होती थी
कुछ वर्ष पहले तक वर्ष में एक ही राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती थी। बाद में यह संख्या बढ़ाकर पांच कर दी गई। इस पर वकीलों ने राष्ट्रीय लोक अदालत की संख्या सीमित करने की मांग उठाई थी। उनका कहना था कि एक वर्ष में चार से ज्यादा राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित करने से न्यायालय का नियमित कामकाज प्रभावित होता है। इसके बाद ये संख्या चार कर दी गईं।

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