इंदौर। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने होलकर राजवंश की विवादित संपत्ति की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। पुराने संपत्ति बंटवारे के मामले में प्रस्तुत अपील की सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई गई है। जिला कोर्ट ने राजवंश की संपत्ति को लेकर पेश प्रकरण निरस्त कर दिया था। इसके बाद अपीलार्थी अंशुमंतराव होलकर और गौतमराव होलकर ने हाई कोर्ट में प्रथम अपील दायर की है। अपील में मांग की गई है कि विचारण न्यायालय को मामले की सुनवाई के आदेश दिए जाएं। हाई कोर्ट ने अपील में चिन्हित संपत्ति के संबंध में स्टे दे दिया है।
