तबीयत खराब होने पर बच्ची का पिता पत्नी और दो बच्चों को लेकर गांव चला गया था। पीड़ित चाचा के पास थी।
नाबालिग भतीजी से छेड़छाड़ करने वाले चाचा को विशेष न्यायालय इंदौर ने पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित पर छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
वारदात 4 मई 2018 की है। पीड़ित बालिका के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पत्नी, बच्चों और भाई के साथ किराए के कमरे में रहता है। तबीयत खराब होने पर वह पत्नी और दो बच्चों को लेकर गांव चला गया था। घर पर पीड़िता बच्ची और उसका चाचा ही था। बालिका ने अपने पिता को फोन कर बताया कि सुबह चाचा उसके बिस्तर पर आया और उसे पकड़ लिया तथा गलत हरकत करने लगा।
भाई ने समझाया तो धमकी देने लगा
पीड़िता के पिता ने आरोपित को समझाया तो वह कहने लगा कि मैं तेरी लड़की का जीवन खराब कर दूंगा। इस पर पीड़िता के पिता ने लसूड़िया पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराई। विशेष न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपित, जिसकी आयु 29 वर्ष है, को पांच वर्ष कठोर कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
