प्रकरण अत्यंत गंभीर प्रकृति का होने से प्रकरण को जघन्य व सनीसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित किया गया था।
न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पोक्सो) बड़वानी सारिका गिरी शर्मा ने एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए अपने फैसले में एक नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप में आरोपित संजय उर्फ संजू राजू निवासी मंडवाड़ा थाना अंजड़ बड़वानी को लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण अधिनियम और विविध धाराओं में आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना 22 अक्टूबर 2022 को शाम करीब 6.30 बजे की है।
फरियादी का लड़का पीड़ित नौ वर्षीय बालक और लड़की घर के बाहर खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद उसकी लड़की ने घर आकर बताया कि एक आदमी उसके भाई , पीड़ित को पेट्रोल पंप तरफ ले गया है। फरीयादिया उसकी लड़की के साथ पेट्रोल पंप तरफ गई उसका लड़का कहीं दिखाई नहीं दिया।
फरीयादिया ने पड़ोसी को पूरी बात बताई और उसकी लड़की को पड़ोसी के साथ उसके लड़के, पीड़ित को बाइक से ढूंढने के लिए भेजा।
फरीयादिया का पड़ोसी पीड़ित को ढूंढकर वापस लाया और उसने बताया कि मंडवाडा का आरोपित संजय भीलाला पीड़ित को पेट्रोल पंप के आगे पुलिया के पास नाले में ले गया था। वहां उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया।
स्वजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपित को गिरफ्तार कर प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
प्रकरण में विवेचना निरीक्षक सोनू सिटोले व उपनिरीक्षक महावीर चंदेल थाना अंजड़ द्वारा की गई थी। प्रकरण अत्यंत गंभीर प्रकृति का होने से प्रकरण को जघन्य व सनीसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित किया गया था। प्रकरण की लगातार मानिटरिंग पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा की गई।
