नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को 20 साल का कठोर कारावास

By Abhishek Raghuvanshi
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जब पीड़िता लघुशंका के लिए घर से बाहर निकली तो आरोपित ने उसका मुंह दबाया और खुद के घर ले गया, जहां दुष्कर्म किया।
इंदौर। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को विशेष न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दुष्कर्मी नाबालिग को जबरदस्ती अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

वारदात तीन वर्ष पुरानी है। नाबालिग ने अपनी मां के साथ पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि 29 अगस्त 2020 की सुबह वह लघुशंका के लिए घर से बाहर निकली कि आरोपित पिंटू पुत्र राजू निवासी सरवटे बस स्टैंड वहां पहुंचा और मुंह दबाकर अपने घर ले गया। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के स्वजन उसे तलाशते हुए मौके पर पहुंचे तो आरोपित वहां से भाग निकला।

विभिन्न धाराओं में सुनवाई सजा
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। शुक्रवार को विशेष न्यायालय ने दुष्कर्मी पिंटू को धारा 363, 376, 376(3), 450 और पाक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित पर साढ़े पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल ने पैरवी की।

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